भवन निर्माण से पूर्व या पश्चात ना ही इजाजत ली जाती है ना ह नियमानुसार निर्माण होता है जिसका खामियाजा आम नागरिकों को जो नियम कानून मे बध कर रहने मे विश्वाश करते है को भुगतना पड़ता है । सहारा स्टेट्स ,गोरखपुर मे बिक्रय विलेख मे स्पष्ट निर्देश है की हम अपने भवन के बाहरी स्वरूप मे किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते है ,यहाँ तक की हम अपने मकान का रंग भी नहीं बादल सकते परंतु यहाँ बिना नक्शा पास कराये भवन मे आमूल परिवर्तन किया गया पर ना ही गोरखपुर विकाश प्राधिकरण ना ही महापालिका द्वारा कोई भी कदम उठाया गया - कारण क्या बताना होगा ?