Pls cooperate this time RWA always oppose this type of intiative
इस संबंंध में जानकारी देते हुए हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने बताया कि अब इन सेक्टरों का रख-रखाव संबंधित नगर निगम द्वारा रखा जाएगा। जिसमें पेयजल आपूर्ति, सिवरेज, स्ट्रॉम वाटर, स्ट्रीट लाइट, सडक़ें, बागवानी सेवाएं और स्वच्छता सेवाएं शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इन सेक्टरों में गुडग़ांव के आवासीय सेक्टर 5,3, 6पी, 12ए, 14, 17, 21, 22, 23, 23ए, 30, 31, 39, 40, 41, 45, 46, 51, 52, 4, 7, 7एक्सटेंशन, 7एचबीसी, 9, 9ए, 10, 10ए, 27, 28, 42, 43, 38, 47, 54, 55, 56 शामिल हैं। इसी प्रकार औद्योगिक सेक्टरों में 18, 37 पी-1, 37 पी-2, 33, 34 शामिल हैं। वहीं, संस्थागत सेक्टरों में 32, 44 और 23 पार्ट शामिल हैं। रेवाड़ी के आवासीय सेक्टरों में 1-एनएमटी, 3 और 4, धारुहेड़ा के 4ए, 6 पी-1, 6पी-2 और औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। इसी प्रकार नारनौल का सेक्टर 1 पी-1 तथा पी-2, कोसली का एमटीएस, फरीदाबाद का आवासीय सेक्टर 2,3,21 सी, 21डी, 30, 31, 45, 46, 48 और औद्योगिक सेक्टरों में 58 और 59 शामिल हैं। पलवल का सेक्टर 2, रोजकामेव का औद्योगिक क्षेत्र फेज 1,2,3 तथा सोनीपत के आवासीय सेक्टर 7, 12, 14, 15, 23 तथा गोहाना का सेक्टर 7 शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि पानीपत के आवासीय सेक्टरों में 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 24, 25 पी-1 और औद्योगिक सेक्टरों में 25 पी-2 हाउसिंग, 29-1 और 2 शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रोहतक के आवासीय सेक्टरों में सेक्टर 1, 2, 3, 4, 4 एक्सटेंशन, 14 की सरकारी भूमि शामिल है। इसी प्रकार हिसार के आवासीय सेक्टरों में अर्बन इस्टेट-2, सेक्टर 12, 13, 15, 16, 9, 11, 17, पुलिस लाइन क्षेत्र, मेला ग्राउंड क्षेत्र, सेक्टर 21 और औद्योगिक सेक्टरों में 27,28 ए तथा औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। हांसी के आवासीय सेक्टर में एमटी हांसी, सेक्टर 6 पार्ट-1, जींद के सेक्टर 10, 11, 11 एक्सेंटशन, दीवानखाना भूमि, एमटी नरवाना शामिल हैं। इसी प्रकार भिवानी के आवासीय सेक्टरों में सेक्टर 13, 23, एमटी भिवानी, भिवानीखेड़ा तथा औद्योगिक सेक्टरों में सेक्टर 21, 26 तथा औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। फतेहाबाद के आवासीय सेक्टरों में सेक्टर 3पार्ट-1, एमटी एरिया, आरसीसी-1 और 2, एमटी भ_ू एरिया, रतिया का एमटी एरिया, टोहाना का एमटी एरिया, सिरसा का सेक्टर 20 पार्ट-1, एमटी एरिया तथा आर-1,2,3,4 तथा 5 शामिल हैं। उन्होंने बताया कि एमटी ऐलनाबाद का सेक्टर आर-1, कालांवाली का आर-1, डबवाली का मंडी टाउनशिप एरिया शामिल हैंं।
उन्होंने बताया कि करनाल का सेक्टर 4 भाग-2, 5, 6, 7, 8, 8 भाग-2, 9, 9 भाग-2, 12 भाग-2, 13, 13 एक्सटेंशन, 14 भाग-1, 14 भाग-2 और कैथल के आवासीय सेक्टरों में सेक्टर 19 भाग-1 तथा भाग-2, 20, एमटी कैथल, अंबाला शहर के आवासीय सेक्टरों में सेक्टर 1, जेल लैंड, सेक्टर 7, 8, 9, 10, अंबाला कैंट के आवासीय सेक्टरों में सेक्टर 32, 34, कुरुक्षेत्र के आवासीय सेक्टरों में सेक्टर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 30, 13, शाहबाद के सेक्टर 1, नारायणगढ़ का सेक्टर 4, पेहवा की मंडी टाउनश्पि, जगाधरी का सेक्टर 15 भाग-1, 17 का भाग-1, 18 का भाग-1, पुंडरी का आवासीय एरिया तथा गुहलाचीका का आर-1,2,3 शामिल हैं।
मंत्री ने बताया कि पंचकूला के सेक्टर 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 और 28 पार्ट-2 के अलावा सेक्टर 7 और 18 के बीच की सडक़, सेक्टर 7 और 8 के बीच की सडक़, सेक्टर 5 और 6 के बीच की सडक़, सेक्टर 6 और 7 के बीच की सडक़, सेक्टर 1 और 6 के बीच की सडक़, सेक्टर 1 और 2 के बीच की सडक़, सेक्टर 20 और 21 के बीच की सडक़, सेक्टर 24 और 25 के बीच की सडक़, सेक्टर 25 और 26 के बीच की सडक़, सेक्टर 26 और 27 के बीच की सडक़, सेक्टर 27 और 28 के बीच की सडक़ शामिल है।
उन्होंने बताया कि इन सेक्टरों में जो खाली स्थान होगा उसका मालिकाना हक नगर निगम का होगा जबकि आरक्षित भूमि और न बिके हुए स्थलों जैसे आवासिय, संस्थागत और वाणिज्य इत्यादि का मालिकाना हक हुडा के पास ही रहेगा। इन सैक्टरों की एक्सटेंशन फीस, ट्रांसफर फीस, प्लॉटों से सम्बंधित अन्य रिकवरी हुडा द्वारा ही रिकवर की जाएगी, परन्तु हुडा द्वारा रिकवर किये गए एक्सटेंशन फीस, बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस, कम्पोजिशन चार्जिस की 75 प्रतिशत रिकवरी नगरनिगम को माह की 15 तारिख तक प्रेषित की जाएगी और 25 प्रतिशत हुडा अपने पास बरकरार रखेगा।
उन्होंनेे बताया कि पानी और सीवरेज के चार्जिस तथा सम्पति कर की रिकवरी नगरनिगम द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक ढांचागत विकास कार्य जैसेकि बूचडख़ाना या कसाईखाना, मीट मार्किट, शमशान घाट, ट्रांसपोर्ट नगर, ठोस कचरा प्रबन्धन और सीवरेज ट्रीटमेेंट प्लांट के लिए निपटान स्थान हुडा द्वारा तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हुडा और रखरखाव में तैनात स्टॉफ नगरनिगम में प्रारंभिक तौर पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। वाहन और अन्य रखरखाव की मशीनें तथा मशीनरी नगरनिगम को हस्तांतरित की जाएंगी। यदि नगरनिगम सेवाओं की कमियों के लिए बताता है तो हुडा द्वारा उसे अच्छा बनाया जाएगा या तीन महीने की अवधि में नगरनिगम के साथ अनुमानित लागत की राशि जमा करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि हुडा न बिके हुए प्लाटों से प्राप्त लाभ का आधा भाग भी हस्तांतरित करेगा। उन्होंने बताया कि ऐसी कार्यवाही जैसेकि बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति, अनाधिकृत निर्माण का कम्पोजिशन और हुडा के हस्तांतरित सैक्टरों में कब्जा प्रमाण-पत्र के मामले हुडा के साथ ही बने रहेंगे। उन्होंने बताया कि हुडा प्रस्तावित सेक्टरों के स्थानांतरण जैसेकि सेवाएं, समुदायिक सुविधाओं का ले-आउट प्लान भी नगर निगम को सौंपेंगा। नगर निगम के पास ले-आउट प्लान तैयार होने के बाद किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं होगी। यदि जनहित में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्कता पड़ती है तो इसका प्रस्ताव मंजूरी के लिए नगर निगम हुडा के पास भेजेगा। more