RTI revealing facts. Following UPA's footprints, BJP also denied Leader Opposition post illegally.
संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए सीटों के न्यूनतम प्रतिशत की जरूरत नहीं है. लोकसभा सचिवालय ने एक आरटीआई के जवाब में ऐसा कहा है. हालांकि, इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया था. लेकिन, इस फैसले के दो महीने में आरटीआई से ये जवाब आया है.
मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की अर्जी के जवाब में लोकसभा सचिवालय के अवर सचिव के सोना ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए कोई न्यूनतम प्रतिशत का प्रावधान नहीं है. गलगली ने आरटीआई के जरिए यह जानना चाहा था कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए सीटों की अनिवार्य न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 7 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को एक पत्र लिखकर सदन में पार्टी के नेता मलिकार्जुन खड़गे को यह दर्जा देने की मांग की थी. सुमित्रा ने इस पत्र के जवाब में 14 अगस्त को कहा था कि लागू होने वाले प्रावधानों एवं पूर्व की परंपराओं पर विचार करने के बाद उनके अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है.
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